किसानों को सिंचाई पाइप पर ₹18,000 तक की सब्सिडी — जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज़

किसानों को सिंचाई पाइप पर ₹18,000 तक की सब्सिडी — जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज़

राजस्थान सरकार दे रही ₹18,000 तक सब्सिडी

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कृषि दुनिया
  • 07 Nov, 2025 01:54 PM IST ,
  • Updated Sat, 08 Nov 2025 06:48 PM

राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार अब किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर 50% तक का अनुदान (Subsidy) दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम ₹18,000 तक की सहायता राशि मिलेगी। यदि आप भी सिंचाई के लिए पाइपलाइन लगवाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है।

सिंचाई पाइपलाइन योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनाएं, जिससे पानी की बचत हो और फसल उत्पादन में वृद्धि हो सके। खेतों में पाइपलाइन लगाने से सिंचाई कार्य आसान होता है और किसानों का श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यही कारण है कि सरकार ने अब किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर सीधी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

कितना मिलेगा अनुदान (Subsidy Details)

इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाला अनुदान पाइप के प्रकार पर निर्भर करेगा। नीचे पाइप के प्रकार और उन पर मिलने वाली सब्सिडी का पूरा विवरण दिया गया है —

  • HDPE पाइप – ₹50 प्रति मीटर या अधिकतम ₹18,000 तक का अनुदान।
  • PVC पाइप – ₹35 प्रति मीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
  • HDPE लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप – ₹20 प्रति मीटर की दर से अनुदान मिलेगा।
  • लघु एवं सीमांत किसान – जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें अतिरिक्त 10% या अधिकतम ₹3,000 का अनुदान मिलेगा।

इस तरह किसान अपने खेत में पाइपलाइन लगवाकर कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कहां और कैसे करें आवेदन

राजस्थान के किसान “राज किसान साथी पोर्टल” (Raj Kisan Sathi Portal) के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र (e-Mitra Center) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है —

  1. किसान को सबसे पहले पोर्टल या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन भरना होगा।
  2. आवेदन के बाद किसान अपने खेत में सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना करेगा।
  3. कृषि विभाग द्वारा स्थल सत्यापन (Field Verification) किया जाएगा।
  4. जांच और अनुमोदन के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे —

  • नवीनतम जमाबंदी की प्रति (Signed Copy)
  • जन आधार कार्ड
  • लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • ट्रेस नक्शा (Trace Map)
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो

कौन उठा सकता है योजना का लाभ (पात्रता)

  • जिन किसानों के पास कुआं, ट्यूबवेल या पंप सेट है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • पंप सेट विद्युत, डीजल या ट्रैक्टर चालित किसी भी प्रकार का हो सकता है।
  • अगर कई किसान सामूहिक रूप से कुएं या ट्यूबवेल का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रत्येक किसान को अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी।
  • जिन किसानों के पास स्वयं का सिंचाई स्रोत नहीं है, वे अन्य किसान से पानी लेकर पाइपलाइन स्थापना कर सकते हैं।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की यह योजना राज्य के किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे कम खर्च में आधुनिक सिंचाई प्रणाली स्थापित कर सकेंगे। इससे न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि फसल की उत्पादकता और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।

 याद रखें: आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इसलिए इच्छुक किसान समय रहते आवेदन अवश्य करें।

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