मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने पराली जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। अब यदि कोई किसान पराली जलाता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध अगले 3 महीनों तक लागू रहेगा, यानी 5 मई 2025 तक कोई भी किसान खेत में फसल अवशेष नहीं जला सकेगा। चलिए जानते हैं, किसानों को किन नियमों का पालन करना होगा।
कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी किसान पराली नहीं जला सकता। यदि कोई किसान इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ADM सिद्धार्थ जैन ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि अब से 3 महीने तक किसान पराली नहीं जला सकते। इस प्रतिबंध का पालन 5 मई 2025 तक किया जाएगा। इससे पहले भी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का पालन करते हुए पराली जलाने पर रोक लगाई थी।
पराली जलाने से किसानों और पर्यावरण को कई गंभीर नुकसान होते हैं। यही कारण है कि सरकार इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगा रही है।
पराली का सही उपयोग कैसे करें?
सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय इसके वैकल्पिक उपयोग करने की सलाह दे रही है, जिससे खेती को अधिक फायदेमंद बनाया जा सकता है।
भोपाल में 5 मई 2025 तक पराली जलाने पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। किसानों को चाहिए कि वे पराली जलाने के बजाय इसके सही उपयोग की ओर ध्यान दें, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी।