कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025: स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और गन्ना उपकरणों पर मिल रहा भारी अनुदान — जानिए पूरी प्रक्रिया

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025: स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और गन्ना उपकरणों पर मिल रहा भारी अनुदान — जानिए पूरी प्रक्रिया

स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और गन्ना उपकरणों पर मिल रहा भारी अनुदान

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कृषि दुनिया
  • 06 Nov, 2025 12:11 PM IST ,
  • Updated Sun, 16 Nov 2025 03:34 PM

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e-Krishi Yantra Subsidy Portal) पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान अब 11 नवंबर 2025 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कौन से यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस बार जिन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनमें प्रमुख हैं —

  1. स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (Straw Management System)
  2. गन्ना क्षेत्र हेतु रिजर, शुगरकेन रेटून मैनेजर एवं शुगर केन कटर प्लांटर
  3. रेज्ड बेड प्लांटर विद इन्क्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर
    इसके साथ ही मूंगफली क्षेत्र हेतु ग्राउंड नट डिकार्टीकेटर (शक्तिचलित) और डी-स्टोनर/ग्रेडिएंट सेपरेटर यंत्रों पर भी अनुदान दिया जाएगा।

इन सभी यंत्रों के लिए आवेदन 1 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर आगे जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के पंजीकृत किसान ही ले सकते हैं।
स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम हेतु आवेदन करने वाले किसान के पास कंबाइन हार्वेस्टर होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक ने पूर्व में इस यंत्र पर किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त न की हो।

सब्सिडी दर (Subsidy Rate)

योजना के तहत विभिन्न वर्गों के किसानों को अलग-अलग दर पर अनुदान मिलेगा —

  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं लघु/सीमांत किसान – इकाई लागत का 40% से 50% तक अनुदान।
  • अन्य वर्ग के किसान – इकाई लागत का 30% से 40% तक अनुदान।

सरकार ने पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराया है, जिससे किसान अनुमानित अनुदान राशि की गणना कर सकते हैं। हालांकि, वास्तविक राशि कई घटकों पर निर्भर करेगी।

डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना अनिवार्य

आवेदन के साथ किसानों को धरोहर राशि के रूप में डीडी (Demand Draft) जमा करना होगा। बिना डीडी के आवेदन मान्य नहीं होगा।

  • रेज्ड बेड प्लांटर यंत्र के लिए ₹6000 का डीडी।
  • ग्राउंड नट डिकार्टीकेटर के लिए ₹3000 का डीडी।
  • डी-स्टोनर/ग्रेडिएंट सेपरेटर के लिए ₹3000 का डीडी।

यह डीडी आवेदक के स्वयं के बैंक खाते से बनवाकर संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे —

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

कैसे करें आवेदन (Application Process)

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index  पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
यह आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है। आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) जरूरी है, जो केवल फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस से ही क्रियाशील है।

जो किसान स्वयं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वे नजदीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कहां करें संपर्क (Helpline & Contact Details)

अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान अपने जिले के —

  • सहायक कृषि यंत्री,
  • कृषि अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय, या
  • उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
    से संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि श्रम और समय दोनों की बचत होगी। इसलिए जो किसान नई तकनीक अपनाकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, वे 11 नवंबर 2025 से पहले आवेदन अवश्य करें।

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