उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में अहम बदलाव करते हुए जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को भी बीमा दायरे में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही जलभराव को भी कवरेज में जोड़ दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ वन्य जीवों के हमलों से हुए नुकसान पर भी मुआवजा मिल सकेगा।
सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन खरीफ सीजन 2026 से लागू होगा।
इसका लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा, जो हर साल
के कारण भारी नुकसान उठाते हैं, लेकिन बीमा कवरेज न होने के चलते मुआवजा नहीं मिल पाता था।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा—
"यह फैसला उन किसानों को बड़ी सहायता देगा, जिनकी फसलें लंबे समय से जंगली जानवरों से बर्बाद हो रही थीं। अब उन्हें भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई मिलेगी।"
उन्होंने कहा कि—
—अब सभी के लिए मुआवजा सुनिश्चित होगा।
किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दर्ज कर सकेंगे।
क्लेम दर्ज करने की प्रक्रिया:
साथ ही, राज्य सरकार प्रभावित इलाकों की पहचान कर सूची जारी करेगी, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी।
जंगली जानवरों से फसल नुकसान देश के कई राज्यों में बड़ी समस्या है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में। इन राज्यों के किसान वर्षों से भारी आर्थिक नुकसान झेलते रहे हैं। नए प्रावधान लागू होने के बाद किसान बड़ी राहत महसूस करेंगे और खेती पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और लाभदायक हो सकेगी
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