50 हजार का अनुदान रोटावेटर पर, जानिए आवेदन की प्रक्रिया और कौन से दस्तावेज़ चाहिए

50 हजार का अनुदान रोटावेटर पर, जानिए आवेदन की प्रक्रिया और कौन से दस्तावेज़ चाहिए

रोटावेटर

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कृषि दुनिया
  • 02 May, 2025 12:11 PM IST ,
  • Updated Fri, 02 May 2025 03:01 PM

राजस्थान सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान (सब्सिडी) देना है, ताकि वे खेती में नई तकनीक अपना सकें। इसी योजना के तहत रोटावेटर जैसे महंगे यंत्रों पर 50% तक का अनुदान, यानी 50,000 रुपये से ज्यादा की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

किसे मिलेगा लाभ Who will get the benefit?

यह योजना विशेष रूप से राजस्थान राज्य के किसानों के लिए है। अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और रोटावेटर खरीदना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह सब्सिडी राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी How much subsidy will you get?

  • सामान्य किसान: रोटावेटर की कुल कीमत पर 40% तक की सब्सिडी, अधिकतम राशि ₹34,000 से ₹40,300 तक।
  • SC/ST, लघु, सीमांत एवं महिला किसान: कुल कीमत पर 50% तक की सब्सिडी, अधिकतम ₹42,000 से ₹50,400 तक।

यह सब्सिडी ट्रैक्टर या पावर टिलर की BHP क्षमता के आधार पर दी जाती है (20-35 BHP या उससे अधिक)।

पात्रता (Eligibility)

  1. किसान के नाम पर स्वामित्व वाली कृषि भूमि होनी चाहिए।
  2. संयुक्त परिवार की स्थिति में, आवेदनकर्ता का नाम भूमि रिकॉर्ड में होना अनिवार्य है।
  3. ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए, ट्रैक्टर का पंजीकरण किसान के नाम पर होना चाहिए।
  4. पिछले 3 वर्षों में एक ही प्रकार के यंत्र पर सब्सिडी नहीं ली हो।
  5. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 अलग-अलग कृषि यंत्रों पर ही सब्सिडी मिल सकती है।

जरूरी दस्तावेज (Documents Required):

  1. आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
  3. ट्रैक्टर आरसी (यदि यंत्र ट्रैक्टर चालित हो)
  4. बैंक पासबुक की कॉपी
  5. जमीन से संबंधित दस्तावेज

सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया: किसान द्वारा यंत्र की खरीद के बाद कृषि अधिकारी या पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए यंत्र की बिल रसीद और अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

  1. राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाएं:
    https://rajkisan.rajasthan.gov.in
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