राजस्थान सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान (सब्सिडी) देना है, ताकि वे खेती में नई तकनीक अपना सकें। इसी योजना के तहत रोटावेटर जैसे महंगे यंत्रों पर 50% तक का अनुदान, यानी 50,000 रुपये से ज्यादा की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
यह योजना विशेष रूप से राजस्थान राज्य के किसानों के लिए है। अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और रोटावेटर खरीदना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह सब्सिडी राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
यह सब्सिडी ट्रैक्टर या पावर टिलर की BHP क्षमता के आधार पर दी जाती है (20-35 BHP या उससे अधिक)।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required):
सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया: किसान द्वारा यंत्र की खरीद के बाद कृषि अधिकारी या पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए यंत्र की बिल रसीद और अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)