मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना से जुड़ी एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चल रही आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान पहले से तय समय सीमा के बाद भी निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला उन किसानों के लिए खास राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर खेती को कम लागत, अधिक उत्पादन और पर्यावरण-अनुकूल बना सकें।
कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जिन प्रमुख कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, उनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर शामिल हैं। इन सभी यंत्रों के लिए आवेदन की नई अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तय की गई है।
गौरतलब है कि इन यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया 03 अक्टूबर 2025 से जारी है और आवेदन से जुड़ी अन्य सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को एक निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य होता है। यह राशि धरोहर के रूप में ली जाती है। बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा।
डिमांड ड्राफ्ट किसान को अपने स्वयं के बैंक खाते से बनवाकर संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से जमा करना होता है।
सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि निर्धारित की गई है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर के लिए 4,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। श्रेडर या मल्चर के लिए 5,500 रुपये, बेलर के लिए 15,000 रुपये, हे रेक या स्ट्रॉ रेक के लिए 5,000 रुपये और स्लेशर के लिए 2,000 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट राशि तय की गई है।
कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। किसान एमपी ऑनलाइन केंद्र या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए किसान को पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना होता है। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद विभाग द्वारा सत्यापन और लॉटरी या चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। चयन होने पर किसान को अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।
प्रश्न 1: ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की नई अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 दिसंबर 2025 है।
प्रश्न 2: क्या सभी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, मध्य प्रदेश के पात्र किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 3: क्या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 4: डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना होता है?
उत्तर: डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होता है।
प्रश्न 5: आवेदन के बाद यंत्र कब मिलेगा?
उत्तर: आवेदन के सत्यापन और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जिसके बाद किसान अनुदान पर यंत्र प्राप्त कर सकता है।
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