उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना (OTS) 2025-26 की शुरुआत की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू हो चुकी है। इसका उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले, कभी भुगतान न करने वाले (Never Paid) और बिजली चोरी के मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कर राहत देना है।
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट तथा मूल बकाया राशि पर 25% तक की छूट दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि में पंजीकरण कर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को ₹2000 का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। यह राशि बाद में उपभोक्ता के बिजली बिल में एडजस्ट (समायोजित) कर दी जाएगी, यानी यह अतिरिक्त खर्च नहीं माना जाएगा।
योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान किया जाएगा, उतनी अधिक छूट का लाभ मिलेगा।
प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 – 31 दिसंबर 2025):
इस अवधि में पंजीकरण कर 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर मूल बकाया राशि पर 25% तक की छूट और ब्याज/सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा।
द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 – 31 जनवरी 2026):
इस चरण में पंजीकरण कर पूरा भुगतान करने पर 20% तक की छूट मिलेगी और ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा।
तृतीय चरण (1 फरवरी 2026 – 28 फरवरी 2026):
इस अवधि में भुगतान करने पर मूल बकाया पर 15% तक की छूट और ब्याज पर 100% छूट दी जाएगी।
यह योजना विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है।
पहली श्रेणी में वे घरेलू उपभोक्ता आते हैं जिनका लोड 2 किलोवाट तक है या 1 किलोवाट तक लोड वाले दुकानदार, जिन्होंने कभी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया या 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान नहीं किया है।
दूसरी श्रेणी में बिजली चोरी के मामलों में संलिप्त उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्हें विशेष शर्तों के साथ छूट दी जा रही है।
तीसरी श्रेणी में वे उपभोक्ता शामिल हैं जो पहले Never Paid थे, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच पहली बार कुछ भुगतान कर चुके हैं। ऐसे उपभोक्ता भी 11 दिसंबर 2025 से योजना का लाभ ले सकते हैं।
यदि उपभोक्ता पूरा बकाया एक साथ जमा करते हैं, तो उन्हें चरण के अनुसार 15% से 25% तक मूल राशि में छूट मिलेगी और ब्याज पूरी तरह माफ होगा।
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है।
यदि उपभोक्ता ₹750 या उससे अधिक की मासिक किस्त समय पर जमा करते हैं, तो उन्हें 10% तक मूल राशि में छूट मिलेगी।
₹500 मासिक किस्त समय पर जमा करने पर 5% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही स्थितियों में ब्याज और सरचार्ज 100% माफ रहेगा।
यदि उपभोक्ता समय पर मासिक किस्त या चालू बिजली बिल जमा नहीं करता है, तो पहली बार चूक पर ₹50, दूसरी बार ₹150 और तीसरी बार ₹300 का जुर्माना लगाया जाएगा। चौथी बार चूक होने पर उपभोक्ता योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित हो जाएगा।
बिजली चोरी के मामलों में भी इस योजना के तहत बड़ी राहत दी जा रही है।
प्रथम चरण में पंजीकरण करने पर उपभोक्ता को राजस्व निर्धारण की मूल राशि का केवल 50% जमा करना होगा, शेष 50% माफ कर दिया जाएगा।
द्वितीय चरण में 55% और तृतीय चरण में 60% राशि जमा करनी होगी।
हालांकि, सभी मामलों में शमन शुल्क (Compounding Fee) का भुगतान अनिवार्य रहेगा।
यह योजना बकाया बिजली बिल के समाधान के लिए एक व्यापक अवसर प्रदान करती है। इसमें ब्याज पर 100% छूट, किस्तों में भुगतान की सुविधा, बिजली चोरी मामलों में राहत, मुकदमों से छुटकारा और बढ़े हुए बिल को औसत खपत के आधार पर कम करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह योजना घरेलू और छोटे व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. बिजली बिल राहत योजना 2025-26 कब से लागू है?
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू है।
Q2. क्या Never Paid उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
हां, जिन्होंने कभी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, वे भी इस योजना के पात्र हैं।
Q3. क्या बिजली चोरी के मामलों में भी छूट मिलेगी?
हां, बिजली चोरी मामलों में भी मूल राशि का एक बड़ा हिस्सा माफ किया जा रहा है, लेकिन शमन शुल्क देना अनिवार्य है।
Q4. क्या किस्तों में भुगतान करने पर भी ब्याज माफ होगा?
हां, किस्तों में भुगतान करने पर भी ब्याज और सरचार्ज 100% माफ रहेगा।
Q5. योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है?
पंजीकरण शुल्क ₹2000 है, जिसे बाद में बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।
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